परीक्षण एवं इंतिहान
प्रत्येक विद्यार्थी को कॉलेज / विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी,विभाग ,बिहार सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा निम्नलिखित नियमों के अनुसार भाग लेना होगा :-
• पाठ्यक्रम :- प्रत्येक विद्यार्थी को आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय/एसबीटीई ,पटना , बिहार द्वारा निर्धारित थ्योरी और प्रैक्टिकल सहित आवश्यक पाठ्यक्रम को पूरा करना होगा|
• उपस्थिति :- शैक्षणिक वर्ष के अंत में जो छात्र प्रत्येक विषय (थ्योरी और प्रैक्टिकल अलग से) 80% उपस्थिति के सुरक्षित करने में विफल रहेगा उसे संस्थान के अधिकारियों द्वारा आयोजित वार्षिक परीक्षा में प्रकट होने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।
अनुशासन
• सभी छात्र जिन्होंने संस्थान में दाखिला ले लिया है उन्हें संस्थान के प्रशासन या संस्थान द्वारा नियुक्त किसी अन्य अधिकारी की पूरी अनुशासनात्मक नियंत्रण के तहत रहेंगे ।
• छात्रों को संस्थान के प्राचार्य द्वारा गठित नियम और समय-समय पर अधिसूचित किये गए अनुशासनात्मक नियमों के अनुसार व्यवहार करना चाहिए |
नियम और विनियम
• यदि किसी विद्यार्थी द्वारा प्रदान की गई कोई भी जानकारी झूटी पायी जाती है तो उसे निष्कासित कर दिया जाएगा और उसका / उसकी फीस जब्त कर ली जाएगी|
• सभी छात्रों को संस्थान द्वारा प्राप्त पहचान पत्र को बहार लेकर जाना होगा | सभी छात्रों को अपने पहचान पत्र में अपनी चित्र लगाना अनिवार्य है और जब भी आवश्यकता होगी अधिकारियो को प्रस्तुत करेंगे | किसी भी छात्र को बिना पहचान पत्र के कक्षा और प्रयोगशाला में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी| पहचान पत्र खो जाने पर तुरंत लिखित रूप में प्रधानाचार्य को सूचित किया जाना चाहिए. यदि प्रधानाचार्य को कोई कारण वैध लगता है तो नया पहचान पत्र जारी किया जायेगा|
• प्रत्येक छात्र को अपनी सारणी के अनुसार या जब भी उन्हें आह्वान किया जायेगा तब उन्हें कक्षा , ट्यूटोरियल, कार्यशालाओं,प्रयोगशालाओ में उपस्थित रहना होगा| छात्रों को सभी परीक्षाओं में उपस्थित रहना चाहिए। छात्रों को संस्थान के किसी भी गतिविधि के दौरान बिना अनुमति के अनुपस्थित रहने की अनुमति नहीं है जो की उनकी पाठ्यक्रम और उपस्तिथि को नुकसान पंहुचा सकती है | यदि कोई छात्र बीमार है तो उसे प्रधानाचार्य को सूचित करनाचाहिए और एक चिकित्सा प्रमाण पत्र अनुपस्थिति के 4 दिन के बाद तक भेजा जाना चाहिए।
• प्रत्येक छात्र को अपनी 80% उपस्तिथि दर्ज करानी होगी अन्यथा उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी |
• अनुमति के बिना कक्षा को छोड़ देना या उपस्थित न होना या ऐसा कोई भी कार्य अनुशासन का उल्लंघन माना जाता है और वह जुर्माने के लिए उत्तरदायी है |
• किसी भी छात्र को शिक्षक की अनुमति के बिना कक्षा छोड़ के नहीं जना चाहिए |
• छात्रों का औद्योगिक प्रशिक्षण चौथे वर्ष में होगा | यदि कोई छात्र उक्त प्रशिक्षण पूर्ण करने में असफल रहता है तो प्रसिक्षण पूर्ण होने तक उसकी डिग्री रखी जा सकती है|
• छात्रों को कक्षा और संस्थान परिसर में ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे की उनके सहपाठियों को कोई हानि ना हो | ऐसे छात्रों को प्रधानाचार्य द्वारा निष्काषित किया जा सकता है और उनकी फीस की राशि भी जब्त कर ली जाएगी |
• जो छात्र अपनी परीक्षा ईमानदारी और परिश्रम से नहीं देंगे उनके साथ उसी तरह का व्यहार किया जायेगा |
• यदि किसी कारण से किसी छात्र का संस्थान में रहना संस्थान के हित में नहीं है तो प्रधानाचार्य उसे संस्थान से बिना कोई कारण बताये उसे निष्काषित कर सकते है |
• छात्रों को संस्थान के अंदर या बाहर ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो किसी भी तरह से व्यवस्थित प्रशासन और अनुशासन को हस्तक्षेप करे |
• कक्षा के दौरान छात्रों का संस्थान परिसर में घूमना मना है | खाली समय में उन्हें पुस्तकालय का उपयोग करना चाहिए।
•यदि कोई भी छात्र किसी भी कारण से पाठ्यक्रम का अंत होने से पहले संस्थान छोड़ देता है तो उसे पाठ्यक्रम की फीस की कुल राशी का भुगतान करना होगा | कोई भी छात्र संस्थान के प्रसाशन से सम्बंधित कोई भी जानकारी किसी भी संचार माध्यम को प्रदान नहीं करेगा |
• कोई भी व्यक्ति प्रधानाचार्य की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी तरह की बैठक या सभा को संबोधित करने के लिए आमंत्रित नहीं कर सकता है|
• किसी भी विद्यार्थी द्वारा संस्थान के नियमो का गैर अनुपालन करने पर उसे उपयुक्त जुर्माना देना होगा |
• यदि कोई भी छात्र किसी भी कारण से पाठ्यक्रम का अंत होने से पहले संस्थान छोड़ देता है तो उसे पाठ्यक्रम की फीस की कुल राशी का भुगतान करना होगा |
• किसी भी विवाद की स्थिति में कोर्ट ऑफ़ गया ,बिहार सक्षम अदालत होगा|
• जो मामले मौजूदा नियमो के दायरे में नहीं आयेंगे उन पर प्रधानाचार्य का फैसला लेने का पूर्ण अधिकार है |
• संस्थान में अच्छी तरह से सुसज्जित एक पुस्तकालय है। छात्र पुस्तक और पत्रिकयो का लाभ ले सकते है जो नियमों के तहत प्रदान की जाती हैं,जिसके लिए वो लाइब्रेरियन से संपर्क कर सकते है |
• छात्रों से यह उम्मीद किया जाता है की अनुशाशन के तेहत वह संस्थान की सभी सम्पति जैसे – दीवार, दरवाजे की फिटिंग और ब्रेकिंग फर्नीचर, मशीनरी, कंप्यूटर और अन्य उपकरणों का पूरा ध्यान रखेंगे | अनुशाशन का उल्लंघन करने पर अपराधियों को विधिवत दंडित किया जाएगा। छात्रों की लापरवाही या दुरुपयोग के कारण संस्थान की सम्पति में आये नुकसान के लिए उनसे जुरमाना लिया जा सकता है |
• संस्थान परिसर में धूम्रपान करना सख्ती से निषेध है।
• कोई भी छात्र वैध उम्र के बाद वैध लाइसेंस के बिना दोपहिया वाहन / वाहन से नहीं आएगा |